Sinchai Pipeline Yojana 2024
Sinchai Pipeline Yojana:- हमारे देश में कई ऐसे किसान है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण पाइपलाइन खरीदने में असमर्थ होते हैं जिसके कारण उनकी फसलें पानी ना मिलने के कारण बर्बाद हो जाती है। सिंचाई की समस्या को दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार की योजनाएं भी चलाई जा रही है। इसी दिशा में किसानों की समस्याओं को देखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा किसानों के लिए सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई पाइप लाइन खरीदने पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ताकि किसानों को सिंचाई की समस्या से छुटकारा मिल सके। और उनकी आय में वृद्धि हो सके। अगर आप सिंचाई पाइप लाइन अनुदान योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यह आर्टिकल विस्तारपूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।
राजस्थान सरकार द्वारा राज्य किसानों के लिए सिंचाई पाइप लाइन योजना की शुरुआत की गई है। सिंचाई पाइप लाइन योजना के माध्यम से किसानों को पाइप लाइन खरीदने के लिए अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा लघु एवं सीमांत किसानों को सिंचाई पाइप लाइन के लिए 60 प्रतिशत या अधिकतम 18,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य किसानों को सिंचाई के लिए पाइप लाइन खरीदने पर उसकी कुल लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान राशि राज्य के उन्हीं किसानों को दी जाएगी। जिनके पास खेती योग्य भूमि होगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान अपनी इच्छा अनुसार पीवीसी (PVC) या एचडीपीई (HDPE) की पाइप लाइन खरीद सकते हैं।
सिंचाई पाइप लाइन योजना के तहत प्रदान की जाने वाली अनुदान राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसलिए किसानों को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बैंक अकाउंट होना आवश्यक है।
योजना का नाम – Sinchai Pipeline Yojana
शुरू की गई राजस्थान सरकार द्वारा
संबंधित विभाग कृषि विभाग राजस्थान
लाभार्थी राज्य के किसान
उद्देश्य किसानों के खेत में सिंचाई के लिए पाइप लाइन उपलब्ध कराना
सब्सिडी राशि 50% अनुदान
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन
अधिकारिक वेबसाइट https://rajkisan.rajasthan.gov.in/
Sinchai Pipeline Yojana का उद्देश्य
राजस्थान सरकार द्वारा सिंचाई पाइपलाइन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को अपने खेतों में सिंचाई के लिए पाइप लाइन उपलब्ध कराना है। ताकि किसानों को सिंचाई करने में आसानी हो सके और पाइपलाइन खरीदने पर अनुदान प्रदान कर पानी की बचत की जा सके। क्योंकि राज्य के अधिकतर किसान आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण सिंचाई के लिए पाइप लाइन खरीदने में असमर्थ होते हैं पानी ना मिल पाने के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती है और मजबूर होकर किसान आत्महत्या कर लेते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा सिंचाई पाइप लाइन खरीदने पर 50 कृषि की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ताकि किसानों को आर्थिक संबल मिल सके। इस योजना के माध्यम से किसान अपनी फसलों को बेहतर उत्पादन करने में सक्षम हो सकेंगे और उनकी आय में भी वृद्धि होगी।
सिंचाई पाइपलाइन योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- Sinchai Pipeline Yojana को राज्य के किसान भाइयों को अनुदान प्रदान करने हेतु शुरू किया गया है।
- राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से किसानों को सिंचाई के लिए पाइपलाइन खरीदने पर 50 प्रतिशत अनुदान या अधिकतम 15,000 रुपए का लाभ दिया जाएगा।
- वहीं लघु एवं सीमांत किसानों को कुल लागत का 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। यानी कि इस योजना के माध्यम से 18,000 रुपए का लाभ सिंचाई पाइप लाइन के लिए दिया जाएगा।
- यह अनुदान राशि सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में सरकार द्वारा ट्रांसफर की जाएगी।
- किसान अपनी इच्छा अनुसार पाइपलाइन खरीद कर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- इस योजना के माध्यम से किसान 20 से 25% पानी की बचत कर सकेंगे।
- Sinchai Pipeline Yojana योजना के तहत अगर आप दो पाइप लाइन पर अनुदान की मांग करते हैं तो इसके लिए अलग अलग सब्सिडी दी जाएगी।
- अब बिना किसी आर्थिक समस्या के किसान आसानी से पाइपलाइन खरीद सकते है।
- सिंचाई पाइप लाइन योजना के माध्यम से किसान अपनी फसलों में सही से सिंचाई कर सकेंगे। साथ ही पानी की बर्बादी भी कम होगी।
- इस योजना को राजस्थान सरकार द्वारा पूरे राज्य में लागू किया गया है। ताकि अधिक से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिल सके।
- राजस्थान सरकार की इस योजना के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि होगी।
- साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।
Sinchai Pipeline Yojana के मुख्य बिंदु
- Sinchai Pipeline Yojana के अंतर्गत आवेदन करने के बाद पाइपलाइन की खरीद कृषि विभाग की स्वीकृति के बाद कृषि विभाग में पंजीकृत निर्माता या उनके अधिकृत विक्रेता से की जाए।
- किसान को स्वीकृति की जानकारी मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से या अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से मिल सकेगी।
- इस योजना के तहत पाइपलाइन खरीदने के बाद आवेदन का सत्यापन विभाग द्वारा किया जाएगा।
- आवेदन फॉर्म सत्यापित होने पर अनुदान राशि सीधे कृषक के बैंक खाते में जमा हो जाएगी।
- कृषक स्वयं या अपने नजदीकी केंद्र पर जाकर भी आवेदन करा सकते हैं।
सिंचाई पाइपलाइन योजना के लिए पात्रता
- सिंचाई पाइपलाइन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को राजस्थान का मूल निवासियों चाहिए।
- इस योजना के लिए केवल किसान ही पात्र होंगे। फिर किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा जिनके खेत में बोरिंग या कुए पर डीजल इंजन या बिजली से चलने वाले पंप ट्रैक्टर चलित पंपसेट उपलब्ध है।
- आवेदक किसान के पास 2 बीघा खेती योग्य कृषि भूमि होना आवश्यक है।
- कृषक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। कोई भी किसान इसका लाभ प्राप्त करने के बाद अगले 10 वर्षों तक पूर्ण आवेदन नहीं कर सकता है।
- पाइप खरीदने के 30 जनों के अंदर ही किसान को आवेदन करना होगा अन्यथा इस योजना के अंतर्गत अनुदान नहीं मिलेगा।